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एनसीबी ड्रग्स मामला : विशेष अदालत ने आर्यन खान, 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज की

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5 Dariya News

मुंबई , 20 Oct 2021

मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को ड्रग्स मामले पर सुनवाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दो 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज शिप पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स रखने और इसके इस्तेमाल के आरोप में आर्यन खान और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज ड्रग्स मामले में आर्यन के अलावा दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। खान के वकील ने कहा कि हालांकि विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल के विस्तृत फैसले की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे बुधवार या गुरुवार तक आर्यन की जमानत के लिए बंबई हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। 14 अक्तूबर को अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अदालत में कहा था कि आर्यन खान ड्रग्स लेने का आदी है और वह कई ड्रग्स पेडलर्स के साथ भी संपर्क में रहा है।

खान, मर्चेंट और धमेचा, पांच अन्य लोगों के साथ 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे। इन्हें मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप में एनसीबी की छापेमारी के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रारंभ में, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आर. एम. नेर्लिकर ने उन्हें एक दिन की हिरासत में भेज दिया था जिसे बाद में 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था और बाद में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके साथ ही इस मामले को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, उनके वकीलों ने जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया, जिसे कई दिनों की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया, जिसमें एनडीपीएस के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह ने आरोपियों की जमानत का जोरदार विरोध किया। अन्य बातों के अलावा, एनडीपीएस ने आर्यन पर ड्रग्स का नियमित उपभोक्ता होने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ नशीले पदार्थों का कारोबार करने आदि का आरोप लगाया, जिसका उनके वकीलों की टीमों और अन्य सह-आरोपियों ने विरोध किया। सनसनीखेज क्रूज शिप रेड में अब तक एक विदेशी समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 

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